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Mahoba News: 81 हजार बिजली बकायेदारों को मिलेगी राहत
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-उपभोक्ताओं पर बकाया है बिजली निगम का 496 करोड़ रुपये
-एक दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। बिजली निगम की ओर से एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की जाएगी। जिससे जनपद के 81 हजार बकायेदारों को राहत मिलेगी।
जनपद महोबा में 81,439 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का करीब 496 करोड़ रुपये बकाया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के 26 हजार कनेक्शनधारकों पर 167 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 55,439 उपभोक्ताओं पर 329 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। बिल बकायेदारों को राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। इसके तहत कभी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं व लंबित समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। योजना तीन चरणों में संचालित होगी।
ऐसे में यदि उपभोक्ता प्रथम चरण में पंजीयन कराकर 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। यदि, उपभोक्ता 31वें दिन भुगतान करता है तो उसे द्वितीय चरण की अवधि यानी 20 फीसदी छूट मिलेगी। यदि तृतीय चरण की अवधि में भुगतान करता है तो उसे 15 फीसदी की छूट मिलेगी।
28 फरवरी 2026 तक भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा। ऐसे में उसे कोई छूट नहीं मिलेगी और डिफाल्टर होने तक की अवधि का लंबित भुगतान अधिभार बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा। उधर, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बकायेदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।
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-एक दिसंबर से शुरू होगी बिजली बिल राहत योजना
संवाद न्यूज एजेंसी
महोबा। बिजली बिल बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। बिजली निगम की ओर से एक दिसंबर से बिजली बिल राहत योजना शुरू की जाएगी। जिससे जनपद के 81 हजार बकायेदारों को राहत मिलेगी।
जनपद महोबा में 81,439 उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का करीब 496 करोड़ रुपये बकाया है। जिसमें शहरी क्षेत्र के 26 हजार कनेक्शनधारकों पर 167 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र में 55,439 उपभोक्ताओं पर 329 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। बिल बकायेदारों को राहत देने के लिए बिजली बिल राहत योजना लागू की गई है। इसके तहत कभी बिजली बिल नहीं जमा करने वाले उपभोक्ताओं व लंबित समय से भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। योजना तीन चरणों में संचालित होगी।
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ऐसे में यदि उपभोक्ता प्रथम चरण में पंजीयन कराकर 30 दिन के अंदर पूरा भुगतान कर देता है, तो उसे मूलधन में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। यदि, उपभोक्ता 31वें दिन भुगतान करता है तो उसे द्वितीय चरण की अवधि यानी 20 फीसदी छूट मिलेगी। यदि तृतीय चरण की अवधि में भुगतान करता है तो उसे 15 फीसदी की छूट मिलेगी।
28 फरवरी 2026 तक भुगतान नहीं करता है तो उपभोक्ता डिफाल्टर हो जाएगा। ऐसे में उसे कोई छूट नहीं मिलेगी और डिफाल्टर होने तक की अवधि का लंबित भुगतान अधिभार बिजली बिल में जोड़ दिया जाएगा। उधर, बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता अजय कुमार ने बकायेदार उपभोक्ताओं से योजना का लाभ उठाने की अपील की है।