उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन 4.0 में भी राहत दी जाएगी। बृहस्पतिवार को सुपर लॉकडाउन के बाद जिला प्रशासन ने 31 मई तक के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसमें नगर निगम के चार वार्डों को छोड़कर समस्त नगर निगम इलाका, कैंट बोर्ड सहित दस इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए गए हैं।
कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी हो सकेगी। वहीं, बरात घर खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट अनुमति देंगे।
यह भी पढ़ें: लापरवाही की हदें पार: मेडिकल कॉलेज में मरीज को किसी ने नहीं देखा... हो गई मौत
इसके अलावा सब्जी मंडी जागृति विहार एक्सटेंशन में ही रहेगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक वाहन की अनुमति नहीं होंगी। सभी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि आयोजन बंद रहेंगे।
ये इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित
समस्त नगर निगम (वार्ड 6, 10, 28, 31 को छोड़कर), कैंट बोर्ड, कस्बा सिवाल खास, गांव नारंगपुर, गांव पूठा (थाना टीपीनगर), मोहल्ला कस्सावान, सरधना, गांव जलालपुर, हस्तिनापुर, नगर पंचायत बहसूमा, गांव पनवाड़ी, ब्लॉक दौराला, गांव अतराडा खरखौदा, गांव रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास।
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कंटेनमेंट जोन से बाहर आने वाले इलाकों में रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी हो सकेगी। वहीं, बरात घर खोलने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसमें सिर्फ 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। इसके लिए मजिस्ट्रेट अनुमति देंगे।
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इसके अलावा सब्जी मंडी जागृति विहार एक्सटेंशन में ही रहेगी। वहीं, कंटेनमेंट जोन के बाहर प्रिंटिंग प्रेस और ड्राइक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति होगी। इसके अलावा शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक वाहन की अनुमति नहीं होंगी। सभी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि आयोजन बंद रहेंगे।
ये इलाके कंटेनमेंट जोन घोषित
समस्त नगर निगम (वार्ड 6, 10, 28, 31 को छोड़कर), कैंट बोर्ड, कस्बा सिवाल खास, गांव नारंगपुर, गांव पूठा (थाना टीपीनगर), मोहल्ला कस्सावान, सरधना, गांव जलालपुर, हस्तिनापुर, नगर पंचायत बहसूमा, गांव पनवाड़ी, ब्लॉक दौराला, गांव अतराडा खरखौदा, गांव रोहटा, पुराना डाकखाना बड़ी मस्जिद के पास।
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