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Mirzapur News: आदेश के बाद न्यायालय में हाजिर हुए नगर पालिका ईओ
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मिर्जापुर। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह के आदेश पर बुधवार को नगरपालिका मिर्जापुर के अधिशासी अधिकारी जी लाल बुधवार की शाम को समय से न्यायालय में हाजिर हुए। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने आदेश जारी किया था कि नगर पालिका अपील संख्या 10/2021 विजय कुमार बनाम किशन व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। नगर पालिका मिर्जापुर से भवन संख्या 894 वार्ड नंंबर एक स्थित विंध्याचल से संबंधित मूल पत्रवाली न्यायालय ने तलब की थी। बार-बार मांग पत्र प्रेषित किए जाने के बाद भी आपके नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी कार्यालय से पत्रावली न्यायालय को प्राप्त नहीं कराई गई। मूल पत्रावली प्रेषित न किए जाने के कारण अपील का निस्तारण नहीं हो रहा था। न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने 12 नवंबर की शाम को साढ़े चार बजे व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होेने का आदेश जारी किया था। इसके बाद बुधवार की शाम को नगरपालिका के ईओ न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होकर स्पष्टीकरण दिए।
मारपीट मामले में अर्थदंड की सजा
मिर्जापुर। कटरा कोतवाली में दर्ज मारपीट मामले में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। कटरा कोतवाली में 2009 में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। मामले में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल सिंह ने मारपीट के मामले में आरोपी कैलाश उर्फ मकेलू निवासी सबरी कोतवाली कटरा को तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन के कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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