उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तीन साल पहले तितावी थाना क्षेत्र के गांव में नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 अक्टूबर 2019 को थाना तितावी के एक गांव में घर मे अकेला पाकर बालक के साथ कुकर्म किया गया था। परिजनों ने आरोपी ललित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने की। अभियुक्त को धारा 5/6पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 में सात वर्ष की सजाा और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 452 में पांच वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में तीन साल पहले तितावी थाना क्षेत्र के गांव में नौ साल के बच्चे के साथ कुकर्म के मामले में अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई गई। विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने फैसला सुनाया।
जानकारी के अनुसार सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रदीप बालियान ने बताया कि 12 अक्टूबर 2019 को थाना तितावी के एक गांव में घर मे अकेला पाकर बालक के साथ कुकर्म किया गया था। परिजनों ने आरोपी ललित के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
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पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायाधीश आरती फौजदार ने की। अभियुक्त को धारा 5/6पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना, धारा 377 में सात वर्ष की सजाा और पांच हजार रुपये का जुर्माना, धारा 452 में पांच वर्ष की सजा और तीन हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।