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Raebareli News: 16 प्रतिष्ठानों ने जुर्माना देने से किया इन्कार
संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली
Updated Fri, 14 Nov 2025 12:53 AM IST
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रायबरेली। शहर में सड़क के किनारे पार्किंग और जाम का पर्याय बने रिलायंस ट्रेंड व विशाल मेगा मॉर्ट समेत 16 प्रतिष्ठानों के मालिकों ने जुर्माना अदा करने से इन्कार किया है। सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट से आदेश जारी किए जाने के बाद भी अनुपालन नहीं किया गया। मामले में सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी को तीन दिन का मौका दिया है। उन्होंने जुर्माना जमा न करने पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू करने की चेतावनी दी है।
शहर में सड़क तक बने काॅम्प्लेक्सों की वजह से रोज लोग जाम की समस्या से परेशान होते हैं। पार्किंग की व्यवस्था न होने के कारण काॅम्प्लेक्सों के सामने सड़क पर लोगों को गाड़ियां खड़ी करनी पड़ती हैं। बार-बार निर्देश के बाद भी समस्या का निदान नहीं हो सका। नगर पालिका की रिपोर्ट पर सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में किए गए मुकदमों में 20 से अधिक प्रतिष्ठानों के मालिकाें पर जुर्माना किया गया था। सभी को समय से जुर्माना जमा करने के आदेश दिए गए थे, लेकिन 16 लोगों ने अब तक जुर्माना नहीं दिया है।
सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने रिलाइंस ट्रेंड, विशाल मेगा मॉर्ट,आधार हाउसिंग फाइनेंस, मुथुड फाइनेंस कंपनी, न्यू शुभम मेडिकल स्टोर, मान्यवर शोरूम, रेड चीफ शोरूम, ड्रा इन डिलाइट, केपी गोल्ड लोन यूनिकॉर्न स्टोर, ग्रोफेर मार्केट, सारथी फाइनेंस, पर्पल फाइनेंसीज, किरन डेंटल क्लीनिक, श्रीराम फाइनेंस के संचालकों को तीन दिन में जुर्माना की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जुर्माना जमा न करने पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
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सिटी मजिस्ट्रेट राम अवतार ने रिलाइंस ट्रेंड, विशाल मेगा मॉर्ट,आधार हाउसिंग फाइनेंस, मुथुड फाइनेंस कंपनी, न्यू शुभम मेडिकल स्टोर, मान्यवर शोरूम, रेड चीफ शोरूम, ड्रा इन डिलाइट, केपी गोल्ड लोन यूनिकॉर्न स्टोर, ग्रोफेर मार्केट, सारथी फाइनेंस, पर्पल फाइनेंसीज, किरन डेंटल क्लीनिक, श्रीराम फाइनेंस के संचालकों को तीन दिन में जुर्माना की धनराशि जमा करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि जुर्माना जमा न करने पर कुर्की की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।