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Raebareli News: दिल्ली के पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती कोर्ट में हुए हाजिर

संवाद न्यूज एजेंसी, रायबरेली Updated Fri, 14 Nov 2025 01:50 AM IST
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Former Delhi minister Somnath Bharti appears in court
दीवानी कचहरी में पेशी पर जाते पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती।
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रायबरेली। दिल्ली के पूर्व विधि एवं न्याय मंत्री सोमनाथ भारती बृहस्पतिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के समक्ष पेश हुए। उन पर कोर्ट में हाजिर न होने के कारण गैर जमानती वारंट और धारा 82 की कार्रवाई हो चुकी है। ऐसे में बृहस्पतिवार को उनको कोर्ट में हर हाल में हाजिर होना था।
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बृहस्पतिवार सुबह सोमनाथ भारती दिल्ली से रायबरेली पहुंचे और फिर जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे। एमपी-एमएलए कोर्ट में हाजिर हुए। अधिवक्ता के माध्यम से गैर जमानती वारंट एवं धारा 82 का पूर्व पारित आदेश को वापस लिए जाने की गुहार लगाई। बहस के दौरान सोमनाथ भारती ने बताया कि वे कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। जानबूझकर गलती नहीं की है। आरोप पर सुनवाई के लिए व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में हाजिर होना था, लेकिन नियत तिथियों पर व्यक्तिगत कारणों से हाजिर नहीं हो सका।
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आरोपी के अधिवक्ता ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि आगे वीडियो कॉन्फेंसिंग के माध्यम से वह हर पेशी पर उपस्थित रहेंगे। पक्षकारों को सुनने के बाद अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट व विशेष मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए कोर्ट डॉ. विवेक कुमार ने एनबीडब्ल्यू (गैर जमानती वारंट) व धारा 82 का आदेश रिकॉल करते हुए 24 नवंबर को आरोप पर सुनवाई तय करने का आदेश दिया।


2021 में दर्ज हुआ था केस
पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती पर 2021 में पुलिस के साथ अभद्रता करने का आरोप है। बताया जाता है कि जनवरी 2021 में शहर के लोक निर्माण विभाग के गेस्ट हाउस में रुके सोमनाथ भारती का पुलिस से विवाद हुआ था। इस पर तत्कालीन शहर कोतवाली अतुल सिंह ने पुलिस को धमकी देने और विवाद करने का आरोप लगाते हुए सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बाद में उनको जमानत मिल गई थी। केस की तारीख कोर्ट में लग रही थी, लेकिन सुनवाई के दौरान वह लगातार कोर्ट में उपस्थित नहीं हो रहे थे। 27 अक्तूबर को कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था।
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