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Sambhal News: अपहरण कर दुष्कर्म के बाद बालक की हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Fri, 14 Nov 2025 02:17 AM IST
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चंदौसी जिला न्यायालय परिसर में बालक की कुकर्म के बाद हत्या करने के दोषियों को ले जाती पुलिस -
- फोटो : अमर उजाला
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चंदौसी (संभल) । छह साल पहले आठ साल के बालक का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के दो दोषियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 2.26 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने सात दिसंबर 2019 को थाने में अपने आठ साल के बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने कहा था कि शाम करीब साढ़े चार बजे उसका बेटा गांव में ही एक पकौड़ी की दुकान पर गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन बेटे का पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पता लगा कि गांव का ही दानिश उसे अपने साथ घर में ले गया। कुछ लोगों ने इसकी पुष्टि भी की थी।
10 दिसंबर को बालक का सिर कटा शव गांव के पास ही स्थित फरमान के बाग में बरामद हुआ था। दानिश की गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि उसके साथ गांव का ही बाबू उर्फ बाबूराम भी था। दोनों ने बालक के साथ दानिश के मकान में दुष्कर्म किया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी। बाद में शव ले जाकर बाग में छिपा दिया था। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था।
विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र अदालत में पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में बालक का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान, बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद दानिश और बाबू उर्फ बाबूराम को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म और हत्या में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.13-1.13 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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दो-दो उम्रकैद की सजा एक साथ चलेंगी
छह वर्ष पूर्व बालक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म में कोर्ट ने दोषी दानिश व बाबू उर्फ बाबूराल को उम्रकैद की सजा व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाा है। साथ ही दुष्कर्म के बाद हत्या में उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि दो अन्य धाराओं में दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों उम्रकैद की सजा एक साथ चलेंगी।
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हयातनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने सात दिसंबर 2019 को थाने में अपने आठ साल के बेटे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जिसमें पीड़ित ने कहा था कि शाम करीब साढ़े चार बजे उसका बेटा गांव में ही एक पकौड़ी की दुकान पर गया था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा। उन्होंने काफी तलाश की, लेकिन बेटे का पता नहीं चला। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जांच शुरू की तो पता लगा कि गांव का ही दानिश उसे अपने साथ घर में ले गया। कुछ लोगों ने इसकी पुष्टि भी की थी।
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10 दिसंबर को बालक का सिर कटा शव गांव के पास ही स्थित फरमान के बाग में बरामद हुआ था। दानिश की गिरफ्तारी के बाद पता लगा कि उसके साथ गांव का ही बाबू उर्फ बाबूराम भी था। दोनों ने बालक के साथ दानिश के मकान में दुष्कर्म किया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी। बाद में शव ले जाकर बाग में छिपा दिया था। पुलिस ने दोनों गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया था।
विवेचक ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दो आरोप पत्र अदालत में पेश किए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में बालक का अपहरण कर दुष्कर्म के बाद हत्या के मुकदमे की सुनवाई हुई। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के साथ ही गवाहों के बयान, बचाव पक्ष के अधिवक्ता एवं अभियोजन से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आदित्य कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद दानिश और बाबू उर्फ बाबूराम को दोषी करार देते हुए दुष्कर्म और हत्या में अलग-अलग उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 1.13-1.13 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। आदेश में स्पष्ट किया गया कि जुर्माने की राशि जमा न करने पर एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
दो-दो उम्रकैद की सजा एक साथ चलेंगी
छह वर्ष पूर्व बालक का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म में कोर्ट ने दोषी दानिश व बाबू उर्फ बाबूराल को उम्रकैद की सजा व 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाा है। साथ ही दुष्कर्म के बाद हत्या में उम्रकैद की सजा और 50-50 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जबकि दो अन्य धाराओं में दोषियों पर 13-13 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। दोनों उम्रकैद की सजा एक साथ चलेंगी।