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Shahjahanpur News: जनसेवा एक्सप्रेस में लूटपाट करने वाले चार बदमाशों को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा
संवाद न्यूज एजेंसी, शाहजहाँपुर
Updated Wed, 12 Nov 2025 11:31 PM IST
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शाहजहांपुर। जनसेवा एक्सप्रेस में यात्रियों से लूटपाट करने के दोषी चार बदमाशों को अदालत ने सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। बदमाशों ने 2011 में बरेली से चली जनसेवा एक्सप्रेस में यात्रियों को चाकू के बल पर धमकाकर लूटपाट की थी और ट्रेन धीमी होने पर उतर गए थे।
दो दिसंबर 2011 को रोजा थाना क्षेत्र की चौकी के इंचार्ज हनुमान प्रसाद पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-1 पर आए तो विद्युत गृह के सामने उन्हें सूचना मिली कि कुछ बदमाश रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थित बंद केबिन में ट्रेन में डकैती की योजना बना रहे हैं।
पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस आउटर पर बरेली की तरफ से आने वाली जो भी ट्रेन रुकेगी, उसके कोच में घुसकर यात्रियों को लूट लेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो चाकू से धमका देंगे। पुलिस को देखकर चार बदमाश भाग गए।
पुलिस ने रौराखुर्द, थाना मिलक रामपुर निवासी राकेश, ग्रीश उर्फ बुधवा, राहुल जोशी, नवदिया थाना कोतवाली, रामपुर निवासी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने पुलिस को बताया कि 10 नवंबर 2011 को उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनसेवा ट्रेन में लूटपाट की थी। वे लोग बरेली से ट्रेन में चढ़े थे और चाकुओं के बल पर यात्रियों से 36-37 हजार रुपये लूट लिए थे।
ट्रेन धीमी होने पर रास्ते में उतर गए थे। लूट के रुपये आपस में बांट लिए थे। उन लोगों ने बताया कि वे लोग पहले भी नौचंदी, शहीद, लखनऊ मेल आदि ट्रेनों में लूटपाट कर चुके हैं। खिड़कियों के बाहर से ही महिलाओं के कुंडल, बाली व सामान छीन लेते थे। उन लोगों ने अपने भागे हुए साथियों के नाम मोनू निवासी मुरादाबाद, मोहित निवासी गुलाबबाड़ी थाना कटघर, मुरादाबाद, मोहित उर्फ पटेल निवासी मोहल्ला गोसाई थाना मिलक, रामपुर बताया।
पुलिस ने विवेचना के बाद मोहित उर्फ पटेल, ग्रीश, राहुल जोशी, चंद्रपाल सैनी निवासी मझोला, मुरादाबाद, राकेश, कैलाश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। मुकदमे के दौरान राकेश और कैलाश की मृत्यु हो गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने दोषसिद्ध मोहित उर्फ पटेल, ग्रीश, राहुल जोशी तथा चंद्रपाल सैनी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
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दो दिसंबर 2011 को रोजा थाना क्षेत्र की चौकी के इंचार्ज हनुमान प्रसाद पुलिस टीम के साथ गश्त कर रहे थे। शाहजहांपुर के रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म-1 पर आए तो विद्युत गृह के सामने उन्हें सूचना मिली कि कुछ बदमाश रेलवे स्टेशन के पश्चिम में स्थित बंद केबिन में ट्रेन में डकैती की योजना बना रहे हैं।
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पुलिस ने मौके पर जाकर देखा कि कुछ लोग बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे कि इस आउटर पर बरेली की तरफ से आने वाली जो भी ट्रेन रुकेगी, उसके कोच में घुसकर यात्रियों को लूट लेंगे। यदि कोई विरोध करेगा तो चाकू से धमका देंगे। पुलिस को देखकर चार बदमाश भाग गए।
पुलिस ने रौराखुर्द, थाना मिलक रामपुर निवासी राकेश, ग्रीश उर्फ बुधवा, राहुल जोशी, नवदिया थाना कोतवाली, रामपुर निवासी कैलाश को गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों ने पुलिस को बताया कि 10 नवंबर 2011 को उन लोगों ने अपने साथियों के साथ मिलकर जनसेवा ट्रेन में लूटपाट की थी। वे लोग बरेली से ट्रेन में चढ़े थे और चाकुओं के बल पर यात्रियों से 36-37 हजार रुपये लूट लिए थे।
ट्रेन धीमी होने पर रास्ते में उतर गए थे। लूट के रुपये आपस में बांट लिए थे। उन लोगों ने बताया कि वे लोग पहले भी नौचंदी, शहीद, लखनऊ मेल आदि ट्रेनों में लूटपाट कर चुके हैं। खिड़कियों के बाहर से ही महिलाओं के कुंडल, बाली व सामान छीन लेते थे। उन लोगों ने अपने भागे हुए साथियों के नाम मोनू निवासी मुरादाबाद, मोहित निवासी गुलाबबाड़ी थाना कटघर, मुरादाबाद, मोहित उर्फ पटेल निवासी मोहल्ला गोसाई थाना मिलक, रामपुर बताया।
पुलिस ने विवेचना के बाद मोहित उर्फ पटेल, ग्रीश, राहुल जोशी, चंद्रपाल सैनी निवासी मझोला, मुरादाबाद, राकेश, कैलाश के खिलाफ आरोपपत्र अदालत भेजा। मुकदमे के दौरान राकेश और कैलाश की मृत्यु हो गई। अदालत में मुकदमा चलने के दौरान गवाहों के बयानात और साक्ष्यों के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने दोषसिद्ध मोहित उर्फ पटेल, ग्रीश, राहुल जोशी तथा चंद्रपाल सैनी को सात-सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। दोषियों पर नौ-नौ हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।