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Shamli News: 1.40 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी में केस दर्ज
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शामली। बोगस फर्म बनाकर 1,40,63,585 रुपये जीएसटी चोरी का मामला सामने आया है। अधिकारियों की जांच में इसका खुलासा हुआ है। जीएसटी अधिकारी की तरफ से शहर कोतवाली में फर्म और उसके मालिक के खिलाफ धोखाधड़ी की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
राज्य कर अधिकारी खंड एक शामली पुनीत कौशिक ने एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडर्स नामक फर्म का पंजीकरण जीएसटी में केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नौ जून 2023 में किया गया था। फर्म का पंजीकृत पता ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर आठ चौधरी चरण सिंह काॅलोनी शामली था। इस फर्म के संबंध में राज्य कर की विशेष अनुसंधान शाखा सहारनपुर द्वारा 21 अगस्त 2023 को सर्वेक्षण व जांच की गई।
जांच में पाया गया कि फर्म पंजीयन के समय घोषित व्यापार स्थल पर अस्तित्व में नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के दो अन्य फर्माें मैसर्स मल्होत्रा एलायज व मैसर्स श्रीएनआर स्टील ट्रेडिंग कंपनी को 7,81,27,525 रुपये के फर्जी बिल जारी किए गए, जिन पर लगभग 1,40,63,585 रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास-ऑन किया गया।
विभागीय पोर्टल पर तथ्यों के अनुसार फर्म के प्रोपराइटर सुनील कुमार ने फर्जी दस्तावेजों, गलत पते और असत्य सूचनाओं के आधार पर जीएसटी पंजीयन प्राप्त किया और बिना वास्तविक वस्तु सेवा आपूर्ति के फर्जी बिल जारी कर राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाई।
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राज्य कर अधिकारी खंड एक शामली पुनीत कौशिक ने एसपी के आदेश पर शहर कोतवाली में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान मैसर्स जय दुर्गा ट्रेडर्स नामक फर्म का पंजीकरण जीएसटी में केंद्रीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नौ जून 2023 में किया गया था। फर्म का पंजीकृत पता ग्राउंड फ्लोर शॉप नंबर आठ चौधरी चरण सिंह काॅलोनी शामली था। इस फर्म के संबंध में राज्य कर की विशेष अनुसंधान शाखा सहारनपुर द्वारा 21 अगस्त 2023 को सर्वेक्षण व जांच की गई।
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जांच में पाया गया कि फर्म पंजीयन के समय घोषित व्यापार स्थल पर अस्तित्व में नहीं है। जांच में यह भी पाया गया कि उक्त फर्म द्वारा बिना वास्तविक माल की आपूर्ति के दो अन्य फर्माें मैसर्स मल्होत्रा एलायज व मैसर्स श्रीएनआर स्टील ट्रेडिंग कंपनी को 7,81,27,525 रुपये के फर्जी बिल जारी किए गए, जिन पर लगभग 1,40,63,585 रुपये का फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) पास-ऑन किया गया।
विभागीय पोर्टल पर तथ्यों के अनुसार फर्म के प्रोपराइटर सुनील कुमार ने फर्जी दस्तावेजों, गलत पते और असत्य सूचनाओं के आधार पर जीएसटी पंजीयन प्राप्त किया और बिना वास्तविक वस्तु सेवा आपूर्ति के फर्जी बिल जारी कर राज्य के राजस्व को हानि पहुंचाई।