सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sonebhadra News ›   Minor taken to forest and raped; convict sentenced to 20 years.

Sonebhadra News: नाबालिग को जंगल में ले जाकर किया था दुष्कर्म, दोषी को 20 साल की सजा

Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 27 May 2026 12:23 AM IST
विज्ञापन
Minor taken to forest and raped; convict sentenced to 20 years.
विज्ञापन
सोनभद्र। नाबालिग को बहाने से जंगल में ले जाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष की कठोर कैद और 31 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ओमकार शुक्ला की अदालत ने मंगलवार को प्रकरण की सुनवाई की। पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य और अधिवक्ताओं की दलीलों के आधार पर यह फैसला सुनाया। अर्थदंड अदा न करने पर 13 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की पूरी धनराशि जमा होने के बाद पीड़िता को प्रदान कर दी जाएगी।
Trending Videos

प्रकरण ओबरा थाना क्षेत्र से जुड़ा है। पीड़िता की मां ने 10 मार्च 2024 को तहरीर में बताया था कि उसके बेटी तीन महीने पूर्व घर पर अकेली थी। उस समय ओबरा के सेक्टर 10 निवासी बबलू उसके घर आया और गायब हुई बकरी को खोजने के बहाने उसे जंगल में ले गया। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जाने से मारने की धमकी दी। कुछ दिन बाद बेटी के पेट में बार-बार दर्द की शिकायत पर जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने अल्ट्रासाउंड की सलाह दी। अल्ट्रासाउंड में उसके पेट में लगभग तीन महीने का गर्भ पाया गया। तब बेटी ने पूरी घटना को रो-रोकर बताया। प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस ने विवेचना की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के समय अभियोजन ने कुल आठ गवाह परीक्षित कराए। शैक्षिक प्रमाण पत्र के साथ मेडिकल बोर्ड से कराए गए परीक्षण में भी पीड़िता नाबालिग साबित हुई। न्यायालय का कहना था कि दोषी के इस कृत्य से न केवल पीड़िता की निजता भंग हुई है बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों की मर्यादा भी धूमिल हुई है। इस अपराध का समाज में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए दोषी को दंड दिया जाना जरूरी है। दुष्कर्म-पॉक्सो एक्ट और जान से मारने की धमकी के अपराध के लिए पाते हुए उपरोक्त सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

एप में पढ़ें

Followed