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Unnao News: किशोरी से दुष्कर्म में दस साल का कारावास
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उन्नाव। विशेष न्यायालय पाॅक्सो एक्ट के न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को दस साल के कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को शिकायतीपत्र देकर बताया कि आठ अक्तूबर 2019 की दोपहर बाग गई थी। वहां ईश्वरीखेड़ा गांव का सुजीत वहां आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
शिकायत मिलने पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और छह नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 13 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सुजीत को दोष साबित होने पर दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल का कारावास
उन्नाव। पुरवा पुलिस ने माखी थाना क्षेत्र के रनागढ़ी गांव निवासी सूरज पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने 27 मई 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे पंचम न्यायालय में पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश निवेदिता अस्थाना ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सूरज को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)
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सफीपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी ने पुलिस को शिकायतीपत्र देकर बताया कि आठ अक्तूबर 2019 की दोपहर बाग गई थी। वहां ईश्वरीखेड़ा गांव का सुजीत वहां आया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी ने घर या पुलिस में शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
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शिकायत मिलने पर पुलिस ने किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराकर दोषी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की और छह नवंबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने 13 जनवरी 2020 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह यादव ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सुजीत को दोष साबित होने पर दस साल के कारावास की सजा सुनाई।
गैंगस्टर एक्ट के दोषी को दो साल का कारावास
उन्नाव। पुरवा पुलिस ने माखी थाना क्षेत्र के रनागढ़ी गांव निवासी सूरज पर गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। पुलिस ने 27 मई 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई एडीजे पंचम न्यायालय में पूरी हुई। इस दौरान न्यायाधीश निवेदिता अस्थाना ने दलील व साक्ष्य के आधार पर सूरज को दो साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया। (संवाद)