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एसआईआर: वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6, हटवाने के लिए भरें 7; यहां समझें- क्या है पूरी प्रक्रिया

अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: प्रगति चंद Updated Wed, 12 Nov 2025 04:49 PM IST
सार

वाराणसी के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया की आत्मा है। सूची सटीक होगी तो चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहेंगे। ऐसे में उन्होंने एसआईआर को सरल भाषा में बताया।
 

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SIR for election votting Fill Form 6 to add name in voter list and Form 7 to remove name
एसआईआर - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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जिला निर्वाचन अधिकारी सत्येंद्र कुमार ने मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) को सरल भाषा में बताया। कहा बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने-अपने क्षेत्रों में घर-घर जाकर यह गणना फॉर्म मतदाताओं को दे रहे हैं। प्रत्येक मतदाता गणना फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरें। अपना हस्ताक्षर करें और बीएलओ को वापस दे दें। यदि मतदाता घर पर नहीं है, तो परिवार का कोई भी वयस्क सदस्य सभी सदस्यों की जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित फॉर्म बीएलओ को दे सकता है।

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जिन मतदाताओं के हस्ताक्षरित फॉर्म बीएलओ को प्राप्त हो जाएंगे, उनके नाम आगामी ड्रॉफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल किए जाएंगे। मतदाता सूची का प्रकाशन 9 दिसंबर 2025 को होगा। उन्होंने कहा कि ऐसे मतदाताओं के नाम, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर चले गए उनके परिवार के सदस्य येलो फॉर्म के माध्यम से बीएलओ को सूचना दें ताकि त्रुटिपूर्ण नाम सूची से हटाए जा सकें।

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ऐसे समझें

प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान क्या है ?
यह निर्वाचन आयोग का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान है। इसमें नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाते हैं। मृत या स्थानांतरित व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं। नाम, जन्म तिथि, पता, पिता या फिर पति के नाम की त्रुटियों को सुधारा जाता है। मतदाता सूची चुनाव प्रक्रिया की आत्मा है। अगर सूची सटीक होगी तो चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी रहेंगे। 4 नवंबर से बीएलओ घर-घर जा रहे हैं। 4 दिसंबर तक बीएलओ घर-घर पहुंचेंगे।

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इस अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस बार फोकस 18 से 19 वर्ष के नए मतदाताओं को जोड़ने, गलत प्रविष्टियों को ठीक करने और लोगों को अपने मताधिकार के प्रति जागरूक करने पर है। जो व्यक्ति 1 जनवरी को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का है और उस क्षेत्र का निवासी है, वह आवेदन कर सकता है। आप अगर अगले छह महीने या एक साल में भी 18 वर्ष के हो रहे हैं तो एडवांस फॉर्म भर सकते हैं।

इस प्रक्रिया में कौन-कौन से फॉर्म इस्तेमाल होते हैं?

  • नया नाम जोड़ने के लिए - फॉर्म 6
  • नाम हटाने के लिए - फॉर्म 7
  • सुधार और स्थानांतरण के लिए - फॉर्म 8

आवेदन की प्रक्रिया क्या है? क्या ऑनलाइन सुविधा भी है?
जी हां। अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन भी है। नागरिक https://voters.eci.gov.in या NVSP पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, इच्छुक व्यक्ति अपने क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से भी संपर्क कर सकते हैं।

इस अभियान की निगरानी कौन करता है?
निर्वाचन रजिस्ट्रेशन अधिकारी (ईआरओ) इसकी निगरानी करते हैं जबकि हर बूथ पर बीएलओ नियुक्त रहते हैं जो घर-घर जाकर सत्यापन और सहायता प्रदान करते हैं। बीएलओ मतदाता सूची में नाम जोड़ने, सुधारने और हटाने से जुड़े फॉर्म भरने में सहायता करता है। सत्यापन करता है।

किसी व्यक्ति को अपना नाम सूची में जुड़वाने के लिए कौन-कौन से दस्तावेज देने होते हैं?
केंद्र या राज्य सरकार या पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश, 1 जुलाई, 1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरण/ बैंक/ डाकघर/ एलआईसी/ पीएसयू द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र या दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन या शैक्षिक प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र। वन अधिकार प्रमाण पत्र, ओबीसी/एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। राज्य या स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर या सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र।

अगर किसी का नाम गलती से हटा दिया गया हो तो क्या करें?
वह व्यक्ति फॉर्म 6 भरकर अपना नाम फिर से जुड़वा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के दो जगह नाम हैं तो इसके लिए फॉर्म 7 भरा जाता है।

क्या इस दौरान लोगों की शिकायतें भी ली जाती हैं?
बिल्कुल। लोग अपनी शिकायत बीएलओ या ईआरओ कार्यालय में दर्ज करा सकते हैं। साथ ही एनवीएसपी पोर्टल पर ऑनलाइन भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

क्या इस अभियान के लिए कोई विशेष समय सीमा तय की गई है?
हां, गणना प्रपत्र का वितरण एवं संकलन चार नवंबर 2025 से चार दिसंबर 2025 तक होगा। इसके बाद निर्वाचक नामावली का आलेख्य प्रकाशन नौ दिसंबर 2025 और दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 9 दिसंबर 2025 से आठ जनवरी 2026 तक है। इसके बाद नोटिस, सुनवाई एवं सत्यापन / निस्तारण की अवधि नौ दिसंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 और निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन सात फरवरी 2026 को होगा।

आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे?
मैं, सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वे अपने नाम, पते और विवरण की जांच करें, सुधार कराएं और जो युवा 18 वर्ष के हो चुके हैं, वे अपना नाम अवश्य जुड़वाएं। आपका एक वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। मतदाताओं से अनुरोध है कि वे गणना प्रपत्र भरकर और उस पर हस्ताक्षर करते हुए, बीएलओ को उपलब्ध करा दें। मतदाता, गणना प्रपत्र की दोनों प्रतियों को भरें व हस्ताक्षर करें। मतदाता, गणना प्रपत्र में अपना नवीनतम फोटो लगाएं। मतदाता, फॉर्म बीएलओ को वापस दें और प्राप्ति रसीद जरूर लें। हेल्पलाइन नंबर 1950 या 1800-180-1950 पर कॉल की जा सकती है।
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