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Haridwar News: निलंबित ग्राम प्रधान की हाईकोर्ट में स्पेशल अपील भी खारिज
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- नियमों का पालन न करने वाली ग्राम प्रधान को डीएम ने किया था निलंबित
- डीपीआरओ की प्रबल पैरवी से हाईकोर्ट से नहीं मिली ग्राम प्रधान को राहत
- ग्राम पंचायत के अभिलेख डीपीआरओ को न देने पर ग्राम प्रधान की गई थीं निलंबित
संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। पंचायत एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित चल रहीं ग्राम प्रधान की हाईकोर्ट में स्पेशल अपील भी खारिज कर दी गई है। उसे नियमों का पालन न करने पर डीपीआरओ की संस्तुति पर डीएम ने निलंबित कर दिया था। तब से ग्राम प्रधान हाईकोर्ट के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की प्रबल पैरवी से राहत नहीं मिल रही है।
लक्सर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम ग्राम पंचायत अकौढ़ा खुर्द में कश्यप बस्ती की सीसी सडक निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर जांच चल रही थी। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) अतुल प्रताप सिंह की ओर से ग्राम प्रधान बसंती देवी से ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्याें के अभिलेख मांगे गए थे। 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक के समस्त कार्यवाही पंजिका, कैश बुक, बैंक पासबुक, स्टॉक पंजिका, एमबी बुक, पत्रावलियों, निर्माण व परिसंपत्ति पंजिका आदि के अभिलेख देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन, ग्राम प्रधान की ओर से समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की संस्तुति पर उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम के तहत 17 अक्तूबर को ग्राम प्रधान बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबित ग्राम प्रधान की ओर से डीएम के आदेशों को चुनौती देती हुई रिट हाईकोर्ट में दायर की थी। इसे कोर्ट की ओर से 12 नंबवर को निरस्त कर दिया गया था। ग्राम प्रधान की ओर से डबल बैंच में स्पेशल याचिका दायर की, लेकिन, हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील भी डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की ओर से पुन: तर्कों के साथ पैरवी करने पर खारिज कर दी। इस वजह से ग्राम प्रधान को एक बाद दूसरा झटका लगा है। डीपीआरओ ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधान सम्मानित किए जा रहे हैं, लेकिन, लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं की
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संवाद न्यूज एजेंसी
हरिद्वार। पंचायत एक्ट के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबित चल रहीं ग्राम प्रधान की हाईकोर्ट में स्पेशल अपील भी खारिज कर दी गई है। उसे नियमों का पालन न करने पर डीपीआरओ की संस्तुति पर डीएम ने निलंबित कर दिया था। तब से ग्राम प्रधान हाईकोर्ट के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उन्हें डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की प्रबल पैरवी से राहत नहीं मिल रही है।
लक्सर ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम ग्राम पंचायत अकौढ़ा खुर्द में कश्यप बस्ती की सीसी सडक निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत पर जांच चल रही थी। जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) अतुल प्रताप सिंह की ओर से ग्राम प्रधान बसंती देवी से ग्राम पंचायत में किए गए विकास कार्याें के अभिलेख मांगे गए थे। 2022-23 से वर्ष 2025-26 तक के समस्त कार्यवाही पंजिका, कैश बुक, बैंक पासबुक, स्टॉक पंजिका, एमबी बुक, पत्रावलियों, निर्माण व परिसंपत्ति पंजिका आदि के अभिलेख देने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन, ग्राम प्रधान की ओर से समस्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
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जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की संस्तुति पर उत्तराखंड पंचायतीराज अधिनियम के तहत 17 अक्तूबर को ग्राम प्रधान बसंती देवी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। निलंबित ग्राम प्रधान की ओर से डीएम के आदेशों को चुनौती देती हुई रिट हाईकोर्ट में दायर की थी। इसे कोर्ट की ओर से 12 नंबवर को निरस्त कर दिया गया था। ग्राम प्रधान की ओर से डबल बैंच में स्पेशल याचिका दायर की, लेकिन, हाईकोर्ट ने स्पेशल अपील भी डीपीआरओ अतुल प्रताप सिंह की ओर से पुन: तर्कों के साथ पैरवी करने पर खारिज कर दी। इस वजह से ग्राम प्रधान को एक बाद दूसरा झटका लगा है। डीपीआरओ ने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले ग्राम प्रधान सम्मानित किए जा रहे हैं, लेकिन, लापरवाही सहन नहीं की जाएगी। कार्रवाई करने में कोई हिचकिचाहट भी नहीं की