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UK: हाईकोर्ट ने शिक्षक पदोन्नति मामले में 28 नवंबर को तय की अगली सुनवाई, वरिष्ठता सूची जारी करने के निर्देश

अमर उजाला नेटवर्क, नैनीताल Published by: हीरा मेहरा Updated Fri, 14 Nov 2025 03:26 PM IST
सार

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की है।

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Uttarakhand High Court has fixed the next hearing in the teacher promotion case on November 28
उत्तराखंड हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले में दायर कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के बाद मामले की अगली सुनवाई के लिए 28 नवंबर की तिथि नियत की है। कोर्ट ने सरकार को वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति का निर्धारण करते हुए वरिष्ठता सूची जारी करने को कहा है।

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मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार त्रिविक्रम सिंह, लक्ष्मण सिंह खाती सहित कई अन्य ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर कहा था कि प्रदेश के एलटी शिक्षकों और प्रवक्ताओं की पदोन्नति के मामले वे पिछले कई वर्षों से सरकार से मांग कर रहे हैं। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि प्रधानाचार्य पद की सीधी भर्ती को निरस्त किया जाए। याचिका में कहा कि इस पद को पदोन्नति से भरा जाए ना कि सीधी भर्ती से।
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याचिकाकर्ताओं का कहना था कि वे वर्षों से कार्य कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनको इसका लाभ नहीं दे रही है। अभी तक कोई विचार नहीं किया गया है जबकि कई शिक्षक सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। उन शिक्षकों को ग्रेच्युटी और पेंशन का लाभ मिल चुका है। उनकी भी पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट की ओर से पारित आदेश ''भुवन चंद्र कांडपाल'' के केस के आधार पर की जाए।

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