महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में कंगना रणौत के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रुप से निंलबित किए जाने वाली याचिका का विरोध किया है। सरकारी वकील वाई पी याग्निक ने कहा कि याचिकाकर्ता अली काशिफ खान देशमुख की मांग अस्पष्ट हैं और इसलिए याचिका को खारिज करना चाहिए।