गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया की सिर्फ ट्रांसजेंडर ही तीसरे जेंडर की श्रेणी में रहेंगे, लेस्बियन या गे इस श्रेणी से बाहर रहेंगे। इस बात पर सोशल एक्टिविस्ट लक्षमी नारायण ने खुशी जताई है और कहा कि आखिर हमें हमारा हक मिला।
30 June 2016
30 June 2016
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29 June 2016
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