झुंझुनूं में विशेष पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में फैसला सुनाते हुए दो चचेरे भाइयों को 20-20 साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष पोक्सो कोर्ट ने 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो चचेरे भाइयों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों पर भारी जुर्माना भी लगाया गया है।
जानकारी के अनुसार डेढ़ साल पहले बिसाऊ थाने में यह मामला दर्ज हुआ था। मार्च 2024 में नाबालिग के परिजनों ने बिसाऊ थाने में अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस ने तलाश शुरू की। दो-तीन दिन बाद नाबालिग को सिंघाना थाने के क्षेत्र से बरामद किया गया। पीड़िता ने बताया कि सांतड़िया गांव निवासी आशीष कुमार उर्फ मोनू ने फोन पर बातचीत कर उसे चिड़ावा बुलाया और इसके बाद वहां से आशीष और उसका एक नाबालिग साथी उसे सांतड़िया गांव ले गए। वहां खेत में बने पोल्ट्री फार्म पर आशीष ने रातभर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद सुबह उसे सिंघाना छोड़ दिया गया। इसके बाद आशीष का चचेरा भाई नवीन कुमार उर्फ लाला उसे झुंझुनूं से किसी गांव ले गया और वहां भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया।
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पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष पोक्सो कोर्ट में 14 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और 48 दस्तावेज पेश किए गए। विशेष लोक अभियोजक सुरेंद्र सिंह भांबू ने मामले को मजबूती से रखा। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश इसरार खोखर ने आशीष उर्फ मोनू और नवीन उर्फ लाला को 20-20 साल की सजा सुनाई और आशीष पर 1 लाख 70 हजार और नवीन पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में एक नाबालिग भी शामिल था, जिसका मुकदमा बाल न्यायालय में चल रहा है।