अमर उजाला
Fri, 18 April 2025
ऐसा ट्रैफिक पुलिस या सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरा की गड़बड़ी से होता है।
अगर आपका भी गलत चालान कट गया, तो जुर्माना भरने से कैसे बच सकते हैं?
आप सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर "शिकायत" सेक्शन में कंप्लेन कर सकते हैं।
आप नजदीकी ट्रैफिक पुलिस स्टेशन जाकर भी ऑफलाइन तरीके से अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
आप अपने राज्य की ट्रैफिक पुलिस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके भी चालान की जानकारी दें सकते हैं।
गलत चालान के बारे में कोर्ट या लोक अदालत (Lok Adalat) में भी अपील की जा सकती है।
ध्यान रहे कि शिकायत करते समय आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और प्रूफ होना चाहिए।
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