अमर उजाला
Mon, 7 July 2025
दिल्ली सरकार ने फिलहाल पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल पंप से फ्यूल न देने के फैसले पर अस्थाई तौर पर रोक लगा दी है।
अब यह नियम 1 नवंबर, 2025 से NCR क्षेत्र के शहरों के साथ लागू किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे नियम के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।
अब दिल्ली सरकार जब्त की गई गाड़ियों को वापस उनके मालिकों को दे रही है। अगर आपकी गाड़ी भी जब्त हो गई है तो जानिए उसे छुड़ाने के लिए क्या करना होगा।
जान लें कि जब्त की गई कार को छुड़ाने के लिए 10,000 रुपये और बाइक के लिए 5,000 रुपये की पेनाल्टी तय की गई है।
आपको सबसे पहले RTO में एक एफिडेविट देना होगा, जिसमें लिखा होगा कि आप उस गाड़ी को छुड़ाने के बाद दिल्ली-एनसीआर में नहीं चलाएंगे।
आपको गाड़ी दिल्ली-एनसीआर के बाहर ले जानी होगी या अपने प्राइवेट स्पेस में पार्क कर रखनी होगी।
RTO गाड़ी जब्त करने के दौरान टोइंग या हैंडलिंग चार्ज आपसे वसूल सकता है। फाइन जमा करने के बाद आपको रिलिजिंग ऑर्डर जारी किया जाएगा।
इसके बाद आप दिल्ली के सरायकाले खां स्क्रैपयार्ड नंबर-5 से अपनी गाड़ी वापस ले सकते हैं।
पुरानी गाड़ी बेचते समय ये चूक की, तो घर पहुंच जाएगी पुलिस