अमर उजाला
Sun, 9 July 2023
भारत में मोटर वाहन अधिनियम के तहत सार्वजनिक जगह पर चलने वाले हर वाहन का बीमा कवर होना अनिवार्य है।
मुख्य रूप से दो तरह की इंश्योरेंस होती हैं जिनमें थर्ड पार्टी और कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस शामिल हैं।
जीरो डेप जैसे कई फीचर्स कॉम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस में एडऑन की तरह शामिल होते हैं।
किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेने से पहले सभी शर्तों को जानना काफी जरूरी होता है।
कई कंपनियों से इंश्योरेंस के लिए कोटेशन लेना बेहतर होता है।
भारत में अब तक कितने होंडा एक्टिवा बिक गए