अमर उजाला
Fri, 8 August 2025
आजकल कई लोग अपनी बाइक को खास लुक देने के लिए मॉडिफिकेशन कराते हैं।
लेकिन, मॉडिफाई कराने से पहले नियमों को जान लेना चाहिए, ताकि आपसे नियमों का उल्लंघन न हो।
साइलेंसर, हेडलाइट, चेसिस, सीटिंग कैपिसिटी और बॉडी स्ट्रक्चर से जुड़ा कोई भी बदलाव करना कानून के खिलाफ है।
बाइक में वाइड टायर, पेंट, एक्ट्रा लाइट, ग्रिप, सीट, हैंडलबार में बदलाव कराना कानूनी है, लेकिन इसके लिए आरटीओ से परमिशन लेनी पड़ती है।
बाइक में बदलाव करने से पहले RTO को जानकारी देनी पड़ती है। अगर मॉडिफिकेशन गैरकानूनी होगा तो अनुमति नहीं मिलेगी।
मॉडिफिकेशन करवाने से बाइक की वारंटी और बीमा खत्म हो सकता है। इसलिए सभी शर्तों को ध्यान से पढ़ें।
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