8 घंटे से ज्यादा नहीं चला पाएंगे Bike टैक्सी, इस राज्य ने लागू किया नियम

अमर उजाला

Fri, 30 May 2025

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महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सी चलाने के लिए राइडर्स को अब कुछ नियमों का पालन करना होगा।
 

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महाराष्ट्र सरकार ने ई-बाइक टैक्सी चलाने के लिए कुछ नियमों का ड्राफ्ट तैयार किया है, जिसपर 5 जून तक पब्लिक फीडबैक मांगा गया है।

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अब महाराष्ट्र में ई-बाइक टैक्सी वही चला पाएंगे जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच होगी। राइडर 12 साल से कम उम्र के पैसेंजर को नहीं ले जा पाएंगे।

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वहीं, अब राइडर को रूट की जानकारी के साथ-साथ क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड और पुलिस वेरिफिकेशन से गुजरना होगा।
 

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E-bike टैक्सी में राइडर और पैसेंजर के बीच एक सेपरेटर लगाया जाएगा। वहीं, राइडर 8 घंटे से ज्यादा टैक्सी नहीं चला पाएगा।
 

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नियम में महिला राइडर्स को प्राथमिकता देने की योजना है। बुकिंग एप पर महिला राइडर महिला पैसेंजर का चुनाव कर पाएंगी।
 

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