अमर उजाला
Tue, 15 April 2025
दिल्ली में अगर आप पुरानी गाड़ी चला रहे हैं तो अब आपको उसका साथ छोड़ना पड़ सकता है।
दिल्ली सरकार अप्रैल 2025 के अंत तक पुरानी गाड़ियों को पेट्रोल न देने का नियम लागू कर सकती है।
सरकार ने दिल्ली के 477 पेट्रोल पंप और 105 सीएनजी स्टेशन पर वाहनों की उम्र पहचानने वाली मशीन लगा दी है। जबकि सिर्फ 23 जगहों पर यह लगना बाकी है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगले 10-15 दिनों में यह सिस्टम औपचारिक रूप से काम करना शुरू कर देगा।
दिल्ली में 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को पुराना माना जाता है।
वाहनों के लिए उम्र निर्धारित करने का नियम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) द्वारा 2014 में लाया गया था।
हालांकि, दिल्ली के पुराने वाहनों को उन राज्यों में रजिस्टर करके चलाया जा सकता है, जहां 15 साल पुराने वाहन बैन नहीं हैं।
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