अमर उजाला
Thu, 4 September 2025
नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन से।
1200cc तक इंजन वाली पेट्रोल, CNG और LPG कारें, और 1500cc तक इंजन वाली डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4000mm से कम है, उन पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा।
1200cc से ऊपर (पेट्रोल/CNG/LPG), 1500cc से ऊपर (डीजल) और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा।
350cc तक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड्स पर टैक्स 18% हो गया है।
350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।
अब ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स जैसे टायर, ब्रेक, रेडिएटर और क्लच पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
ऑटो रिक्शा यानी थ्री-व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।
गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे ट्रक और लॉरी के चेसिस पर अब 18% जीएसटी लगेगा
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले की तरह 5% पर ही बने रहेंगे।
छोटी हाइब्रिड गाड़ियां अब 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी। बड़ी हाइब्रिड गाड़ियां 40% टैक्स स्लैब में होंगी।
फ्यूल-सेल और हाइड्रोजन कारों पर टैक्स सिर्फ 5% रहेगा।
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