हर वाहन पर क्या है नई जीएसटी दर, जानें पूरी डिटेल्स

अमर उजाला

Thu, 4 September 2025

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नई जीएसटी दरें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी, यानी नवरात्रि के पहले दिन से।

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1200cc तक इंजन वाली पेट्रोल, CNG और LPG कारें, और 1500cc तक इंजन वाली डीजल कारें, जिनकी लंबाई 4000mm से कम है, उन पर सिर्फ 18% जीएसटी लगेगा।

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1200cc से ऊपर (पेट्रोल/CNG/LPG), 1500cc से ऊपर (डीजल) और 4000mm से ज्यादा लंबाई वाली कारों पर अब 40% जीएसटी लगेगा।

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350cc तक इंजन वाली मोटरसाइकिलें, स्कूटर और मोपेड्स पर टैक्स 18% हो गया है।

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350cc से ऊपर की बाइक्स पर टैक्स बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है।

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अब ट्रैक्टर और उनके पार्ट्स जैसे टायर, ब्रेक, रेडिएटर और क्लच पर सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।

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ऑटो रिक्शा यानी थ्री-व्हीलर्स पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।

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गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे ट्रक और लॉरी के चेसिस पर अब 18% जीएसटी लगेगा

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इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये पहले की तरह 5% पर ही बने रहेंगे।

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छोटी हाइब्रिड गाड़ियां अब 18% जीएसटी के दायरे में आएंगी। बड़ी हाइब्रिड गाड़ियां 40% टैक्स स्लैब में होंगी।

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फ्यूल-सेल और हाइड्रोजन कारों पर टैक्स सिर्फ 5% रहेगा। 

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