अमर उजाला
Mon, 24 February 2025
भारत में 15 साल पूरी कर चुकी गाड़ियों को स्क्रैप (कबाड़) करने का नियम है।
गाड़ी के 15 साल पूरे होते ही रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाता है, जिसके बाद गाड़ी को स्क्रैप कराने देना होता है।
कबाड़ हो चुकी गाड़ियों के पुर्ज़ों को रीसाइकल किया जाता है और फिर से इस्तेमाल किया जाता है।
कार को स्क्रैप कराने के बाद, डिस्ट्रक्शन सर्टिफ़िकेट जारी किया जाता है।
यह सर्टिफ़िकेट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़िस में जमा करना होता है।
इसके बाद, कार को सड़क पर दौड़ने वाली गाड़ियों की लिस्ट से हटा दिया जाता है।
कार स्क्रैप कराने पर, वाहन निर्माता कंपनियां नई गाड़ी खरीदने पर छूट देती हैं।
ई गाड़ी खरीदने पर रजिस्ट्रेशन शुल्क में भी छूट मिलती है, जो स्क्रैप मूल्य के बराबर होता है।
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