अमर उजाला
Sat, 14 January 2023
इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार वायु यान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ती है।
इसके अंतर्गत बलून, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पतंग, लाल टेन और फ्लाइंग मशीन्स आती हैं।
इसलिए इस कानून के अनुसार पतंग भी एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आती है और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है।
इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 के तहत बिना अनुमति पतंग उड़ाने पर दो साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होता है।
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