पतंग उड़ाई तो हो जाएगी जेल! जानें नियम

अमर उजाला

Sat, 14 January 2023

Image Credit : सोशल मीडिया

इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट के अनुसार वायु यान हर उस मशीन को कहा जा सकता है जो वातावरण में मौजूद हवा के दम पर उड़ती है।

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इसके अंतर्गत बलून, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, ग्लाइडर, पतंग, लाल टेन और फ्लाइंग मशीन्स आती हैं।

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इसलिए इस कानून के अनुसार पतंग भी एयरक्राफ्ट की श्रेणी में आती है और बिना लाइसेंस एयरक्राफ्ट उड़ाना गैर कानूनी है।

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इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की धारा 11 के तहत बिना अनुमति पतंग उड़ाने पर दो साल जेल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है।

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भारतीय कानून के अनुसार, देश में पतंग उड़ाने के लिए आपको एक विशेष लाइसेंस प्राप्त करना होता है।

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