अमर उजाला
Thu, 30 March 2023
गूगल को $160 मिलियन (1,314 करोड़ रुपये) जुर्माना भरने का आदेश दिया गया है
यह आदेश नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जारी किया है
गूगल को यह जुर्माना 30 दिनों के भीतर भरना होगा
एंड्रॉयड उपकरणों में गूगल, क्रोम, यूट्यूब और गूगल सर्च आदि को प्री-इंस्टॉल करता है।
इससे बाजार में गूगल ने अपनी मजबूत स्थिति का गलत फायदा उठाया है
गूगल यूजर्स को अपने ऐप इंस्टॉल या अन-इंस्टॉल करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है
गूगल ने अभी तक अपने ऊपर लगाए गए इस जुर्माने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है
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