कौन बनता है वक्फ बोर्ड का सीईओ..., इन्हें कितनी सैलरी मिलती है? यहां जानें

अमर उजाला

Wed, 2 April 2025

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वक्फ संशोधन विधेयक आज लोकसभा में पेश किया गया। हालांकि, इस विधेयक को लेकर विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है
 
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इस बीच वक्फ बोर्ड के सीईओ की भूमिका अहम हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि वक्फ बोर्ड के सीईओ कौन होते हैं और उनकी सैलरी कितनी होती है
 
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वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, वक्फ बोर्ड के सीईओ की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है
 
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वक्फ बोर्ड के सीईओ आमतौर पर आईएएस/आरएएस/पीसीएस या एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त किया जाता है, जो राज्य वक्फ बोर्ड के प्रबंधन और संचालन की देखरेख करते हैं
 
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ये सीईओ राज्य में वक्फ संपत्तियों के उचित उपयोग और संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं
 
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वक्फ अधिनियम, 1995 के अनुसार, वक्फ बोर्ड के सीईओ कानूनी मामलों की देखरेख करते हैं और किसी भी अनियमितता पर कार्रवाई करते हैं
 
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इसके अलावा, बोर्ड के कर्मचारियों की नियुक्ति, वक्फ की आय, खर्च जैसी जिम्मेदारी भी सीईओ की होती है
 
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ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय करते हैं और वक्फ संपत्तियों के विकास से जुड़ी योजनाओं को लागू करने में सहायता करते हैं
 
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जानकारी के मुताबिक, अधिकारियों को अतिरिक्त पदभार के तौर पर वक्फ बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया जाता है। इसके लिए अलग से सैलरी नहीं दी जाती है
 
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हालांकि, सरकार की ओर से उन्हें आवास, सुरक्षा, वाहन और अन्य भत्ते दिए जाते हैं
 
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