सीरियल बम ब्लास्ट केस: दोषी बरी, जांच अधिकारी फंसे
अमर उजाला
Wed, 29 March 2023
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13 मई 2008 को हुए जयपुर सीरियल बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने 4 दोषियों को बरी कर दिया
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कोर्ट ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है
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राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा- जांच अधिकारी को लीगल जानकारी नहीं है। इसलिए जांच अधिकारी के खिलाफ जांच की जाए
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हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी पर कार्रवाई के लिए राजस्थान डीजीपी को निर्देश दिए हैं
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साल 2019 में निचली कोर्ट ने इस केस में 4 आरोपियों को दोषी माना था। सभी को फांसी की सजा सुनाई गई थी
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13 मई 2008 को जयपुर के परकोटे में 8 जगहों पर सिलसिलेवार बम धमाके हुए थे। इनमें 71 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 185 घायल हुए थे
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कोर्ट ने बम धमाकों के दोषियों को दिसंबर 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। तभी से चारों आरोपी जेल में बंद हैं
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सजा सुनाते वक्त कोर्ट ने कहा था कि विस्फोट के पीछे जेहादी मानसिकता थी, ये मानसिकता यहीं नहीं थमी
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इसके बाद अहमदाबाद और दिल्ली में भी विस्फोट किए गए। कोर्ट ने मोहम्मद सैफ, सैफुर्रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया था
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केस में 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 3 आरोपी अभी भी फरार हैं, जबकि 3 हैदराबाद-दिल्ली की जेल में बंद हैं
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बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। चार आरोपी जयपुर जेल में बंद थे। जिन्हें निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी
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अब इन्हें राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है, यानी ये अब जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे