अमर उजाला
Mon, 1 December 2025
DoT ने WhatsApp, Telegram, Signal, Snapchat जैसे सभी एप्स के लिए सिन बाइंडिंग अनिवार्य की है। अब हर यूजर अकाउंट उस SIM से जुड़ा होगा, जिससे रजिस्ट्रेशन किया गया है।
एप्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि रजिस्ट्रेशन वाली SIM उसी यूजर की हो। अगर SIM बदलती है, तो एप को तुरंत आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर SIM-बाइंडिंग अपडेट करनी होगी।
अगर किसी अकाउंट से जुड़ी SIM बंद, निष्क्रिय या अमान्य हो जाए, तो एप 6 घंटे के भीतर अपने आप लॉगआउट हो जाएगा। SIM बदलने पर भी दोबारा वेरिफिकेशन जरूरी होगी।
अब कोई भी अकाउंट इनएक्टिव या दूसरों की SIM से नहीं चल सकेगा। SIM बदलने, डिवाइस बदलने या री-इंस्टॉल करने पर तुरंत वेरिफिकेशन करना पड़ेगा।
इस नियम से धोखाधड़ी, SIM-स्वैपिंग स्कैम, फर्जी अकाउंट, और पहचान चोरी के मामलों में कमी आएगी। मैसेजिंग एप्स अधिक सुरक्षित और ट्रेसेबल बनेंगे।
सभी एप्स को 120 दिनों में पूरी रिपोर्ट देनी होगी। यह नियम लागू हो चुका है। पालन न करने पर Telecom Act 2023 और Cyber Security Rules 2024 के तहत कार्रवाई होगी।
सावधान! सिर्फ 2 हफ्तों में बंद हो सकता है आपका X अकाउंट