WhatsApp यूजर्स को भी कराना होगा KYC

नए टेलीकॉम बिल के अनुसार फर्जी आईडी से सिम लेने पर जेल हो सकती है।

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साइबर क्राइम में कमी लाने के लिए सरकार इस तरह के प्रावधान ला रही है। 
 

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नए टेलीकॉम बिल अगले 6 से 10 महीनों में लागू हो जाएंगे।

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टेलीकॉम बिल के सेक्शन 7 के सब-सेक्शन 4 के अनुसार ग्राहकों को हर हाल में अपनी असली पहचान बतानी होगी।
 
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गलत पहचान देने या पहचान छिपाने पर जेल और 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगेगा। 

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ड्राफ्ट बिल के अनुसार ऐसे मामले में पुलिस आपको बिना वारंट के गिरफ्तार और बिना कोर्ट के आदेश के जांच भी शुरू कर सकती है। 
 
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ओटीटी प्लेटफार्मों जैसे Whatsapp, Signal के यूजर्स को KYC करना पड़ सकता है। 

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ड्राफ्ट बिल के अनुसार कॉलिंग एप भी नए टेलीकॉम बिल के अंतर्गत आएंगे। यानी आपको Whatsapp कॉलिंग के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं।
 

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चीतों के गले में क्यों लगी है यह कॉलर ID?

अमर उजाला
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