आपके नाम पर हैं इतने सिम तो 2 लाख जुर्माना, 3 साल की जेल!

अमर उजाला

Mon, 21 October 2024

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दूरसंचार अधिनियम 2023 देश में प्रभावी हो गया है। इसके नियम बहुत ही कड़े हैं और नहीं मानने पर आप बुरे फंसे सकते हैं।

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इसके तहत 9 से ज्यादा सिम रखने पर 2 लाख का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है। जम्मू कश्मीर, असम में यह लिमिट 6 है।

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यदि आप एक ही आधार कार्ड पर 9 से अधिक सिम कार्ड यूज करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।

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यदि आप इस नियम को नहीं मानते हैं और एक ही आधार पर 9 से अधिक सिम लेते हैं या सिम का गलत इस्तेमाल करते हैं

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तो पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रु. का जुर्माना देना होगा और बार-बार तोड़ने पर 2 लाख का जुर्माना होगा।

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9 से ज्यादा सिम रखने पर जेल तो नहीं होगी लेकिन यदि आपके सिम का इस्तेमाल गलत काम में होता है तो आप बुरे फंस सकते हैं।

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