कॉल रिकॉर्ड करने पर हो सकती है दो साल की सजा, जान लें नियम

अमर उजाला

Tue, 17 October 2023

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फोन पर किसी के कॉल को रिकॉर्ड करना महंगा पड़ सकता है। यह निजता के अधिकार का उल्लंघन है।
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किसी का कॉल रिकॉर्ड करने पर आपके खिलाफ आईटी एक्ट की धारा 72 के तहत कार्रवाई हो सकती है।

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फोन टैपिंग के चर्चित केस नीरा राडिया पर दिए गए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति-पत्नी विवाद के बीच मोबाइल रिकॉर्डिंग के मामले पर फैसला सुनाया है।

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कोर्ट के मुताबिक बिना मंजूरी मोबाइल फोन कॉल को रिकॉर्ड करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन है।

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किसी की इजाजत के बिना मोबाइल या फोन कॉल रिकॉर्ड की जाती है तो वह आईटी एक्ट-2000 की धारा 72 का उल्लंघन है।

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यह धारा-72 का उल्लंघन है और इसके तहत दो साल की सजा और एक लाख जुर्माने का प्रावधान है।
 

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