SIM कार्ड को लेकर सरकार ने बदला नियम, इस दिन से होगा लागू

अमर उजाला

Mon, 18 March 2024

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टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑथरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है।

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ट्राई ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से नए नियम के बारे में जानकारी दी है जो कि 1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे।

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ट्राई के मुताबिक नए नियमों की मदद से सिम स्वैप, साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठगी पर लगाम लगाया जा सकेगा।
 

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ट्राई के नए नियम के मुताबिक यदि आप अपने सिम को स्वैम कराते हैं यानी उसी नंबर से नया सिम लेते हैं तो नंबर को तुरंत पोर्ट कराना संभव नहीं होगा।
 

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सिम स्वैप के 7 दिन बाद ही पोर्ट कराया जा सकेगा। आए दिन किसी और के नाम पर नया सिम निकलवाकर लोगों के साथ ठगी की जा रही है।
 

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सिम स्वैपिंग स्कैम भी देश में खूब रहा है लेकिन नए नियम से इसे रोकने में मदद मिलेगी।
 

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ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (नौवें संसोधन) रेगुलशन 2024 को भी जारी किया है जिसमें यह नियम है।
 

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बता दें कि SIM कार्ड की पूरा नाम सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है।

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