अमर उजाला
Mon, 5 August 2024
दूरसंचार अधिनियम 2023, 26 जून से आंशिक रूप से लागू हो गया है।
इसके तहत 9 से ज्यादा सिम रखने पर 2 लाख का जुर्माना और तीन साल की जेल हो सकती है। जम्मू कश्मीर, असम में यह लिमिट 6 है।
यदि आप एक ही आधार कार्ड पर 9 से अधिक सिम कार्ड यूज करते हैं तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं।
यदि आप इस नियम को नहीं मानते हैं और एक ही आधार पर 9 से अधिक सिम लेते हैं या सिम का गलत इस्तेमाल करते हैं
तो पहली बार नियम तोड़ने पर 50 हजार रु. का जुर्माना देना होगा और बार-बार तोने पर 2 लाख का जुर्माना होगा।
9 से ज्यादा सिम रखने पर जेल तो नहीं होगी लेकिन यदि आपके सिम का इस्तेमाल गलत काम में होता है तो आप बुरे फंस सकते हैं।
आईओएस 18 अपडेट में मिलेंगे मैसेज करने के पांच तरीके!