अमर उजाला
Wed, 10 December 2025
आधार-पैन कार्ड लिंक करवाने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है
अगर आप ये काम नहीं करवाते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और आपके कई काम अटक सकते हैं जैसे...
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं कर पाएंगे, रिफंड अटक सकता है, बैंक से जुड़े काम...
म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट समेत अन्य वित्तीय लेनदेन अटक सकते हैं आदि
इसलिए पैन-आधार को लिंक करवा लें ताकि, आपको दिक्कत न हो।
क्या है सरकार का राइट टू डिस्कनेक्ट बिल?