क्या दूकानदार कोल्ड ड्रिंक ठंडा करने के नाम पर एक्सट्रा पैसे मांग सकते हैं?

अमर उजाला

Sat, 2 May 2026

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गर्मियों के मौसम में अक्सर देखा जाता है कि दुकानदार कोल्ड ड्रिंक या पानी की बोतल को ठंडा करने के नाम पर एमआरपी से 2 से 5 रुपये अतिरिक्त मांगते हैं।
 

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कानूनन, कोई भी दुकानदार ऐसा करने का हकदार नहीं है और यह एक दंडनीय अपराध है।

 

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MRP का नियम


अधिकतम खुदरा मूल्य में सभी प्रकार के टैक्स और खर्चे पहले से शामिल होते हैं। दुकानदार एमआरपी से एक पैसा भी ज्यादा नहीं वसूल सकता।
 
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कूलिंग चार्ज अवैध


उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा करना सेवा का हिस्सा माना जाता है, न कि कोई अतिरिक्त सेवा। 

 
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भारी जुर्माना

अगर कोई दुकानदार एमआरपी से अधिक पैसे लेता है, तो विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत उस पर 25,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना या जेल की सजा भी हो सकती है।

 
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शिकायत कैसे करें

अगर आपसे अतिरिक्त पैसे मांगे जाते हैं, तो आप कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर 1915 पर कॉल कर सकते हैं या उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
 
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