आईटीआर फाइल करने के 30 दिनों के भीतर जरूर करें ये काम

अमर उजाला

Sun, 10 August 2025

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इनकम टैक्स रिटर्न भरने के साथ साथ उसका ई-वेरिफिकेशन भी जरूरी है। आपके आईटीआर को वैध बनाए रखने के लिए यह एक जरूरी काम है

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इस कारण समय रहते आपको इस जरूरी कार्य को कर लेना चाहिए

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अगर आप 30 दिनों के भीतर ई-वेरिफिकेशन नहीं करते हैं, तो आपका आईटीआर अमान्य घोषित हो सकता है 

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इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है 

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इसमें रिफंड मिलने में देरी, पेनल्टी, इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस मिलना, लेट फाइन, ब्याज और कई तरह की समस्याएं शामिल हैं

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