अमर उजाला
Sat, 18 April 2026
देश में रेंट एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने के ही बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं?
दरअसल, इसके पीछे मुख्य कारण कानूनी पेचीदगियों और भारी खर्च से बचना है जैसे:-
रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अनुसार, कोई रेंट एग्रीमेंट अगर 12 महीने या उससे अधिक समय का है...
तो उसका स्थानीय सब-रजिस्ट्रार में पंजीकरण करवाना अनिवार्य है
12 महीने या उससे अधिक के एग्रीमेंट पर मकान मालिक और किराएदार को भारी स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस भी देनी पड़ती है
जबकि, 11 महीने के एग्रीमेंट में नोटरी करवाकर ही काम चल जाता है, जो सस्ता होता है
ट्रेन के कोच पर लिखे M1 का क्या होता है मतलब?