अमर उजाला
Sun, 22 March 2026
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है।
इस नियम के तहत एक आम व्यक्ति अपने पास अधिकतम 30 लीटर तक पेट्रोल बिना किसी विशेष लाइसेंस के रख सकता है।
हालांकि, इसमें एक शर्त यह है कि इसे एक ही बर्तन में नहीं रखा जा सकता। प्रत्येक बर्तन की क्षमता 25 लीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।
पेट्रोल को प्लास्टिक की बोतलों या कांच के जार में रखना गैर-कानूनी है।
इसे सिर्फ 'लीक-प्रूफ' धातु के कंटेनर में ही रखा जाना चाहिए, जिन पर ज्वलनशील पदार्थ का स्पष्ट चेतावनी चिन्ह हो।
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