अमर उजाला
Mon, 1 June 2026
जो लोग बैंक लॉकर में अपना सामान रखते हैं, उनके दिमाग में अक्सर ये सवाल रहता है कि चोरी होने पर उन्हें क्या मिलेगा।
आरबीआई के नियमों के अनुसार, अगर बैंक लॉकर से आपका सामान चोरी हो जाता है, तो बैंक अपनी जिम्मेदारी से पूरी तरह पल्ला नहीं झाड़ सकते।
हालांकि, इसका मतलब यह भी नहीं है कि लॉकर में रखे आपके पूरे सामान की कीमत की भरपाई की जाएगी।
मुआवजे का एक तय गणित है, जिसे सभी को समझना चाहिए।
अगर बैंक की लापरवाही, आग, चोरी, डकैती या इमारत ढहने के कारण लॉकर में रखे सामान को नुकसान पहुंचता है, तो बैंक आपको लॉकर के सालाना किराए का 100 गुना मुआवजा देगा।
उदाहरण के लिए अगर आपके लॉकर का सालाना किराया ₹3,000 है, तो आपको अधिकतम ₹3,00,000 (3 लाख रुपये) का मुआवजा मिलेगा।
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