सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितने का चालान कटता है?

अमर उजाला

Tue, 31 March 2026

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भारत में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सीट बेल्ट लगाना न सिर्फ अनिवार्य है, बल्कि यह आपकी जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी है।

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जुर्माने की राशि

मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 की धारा 194B के तहत, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर ₹1,000 का चालान कटता है। 
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यह नियम केवल ड्राइवर के लिए ही नहीं, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठे यात्री के लिए भी अनिवार्य है।

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नए सुरक्षा मानकों और सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अब पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है।

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पीछे बेल्ट न लगाने पर भी ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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₹1,000 का जुर्माना तो केवल एक आर्थिक दंड है, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने की असली कीमत आपकी जान भी हो सकती है। इसलिए, सफर में सीट बेल्ट जरूर पहनें।
 

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