सीट बेल्ट नहीं लगाने पर कितने का चालान कटता है? भारत में सुरक्षित ड्राइविंग के लिए सीट बेल्ट लगाना न सिर्फ अनिवार्य है, बल्कि यह आपकी जान बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय भी है। मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 की धारा 194B के तहत, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी चलाने पर ₹1,000 का चालान कटता है। यह नियम केवल ड्राइवर के लिए ही नहीं, बल्कि फ्रंट सीट पर बैठे यात्री के लिए भी अनिवार्य है। नए सुरक्षा मानकों और सड़क परिवहन मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार, अब पीछे की सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पीछे बेल्ट न लगाने पर भी ₹1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ₹1,000 का जुर्माना तो केवल एक आर्थिक दंड है, लेकिन सीट बेल्ट न लगाने की असली कीमत आपकी जान भी हो सकती है। इसलिए, सफर में सीट बेल्ट जरूर पहनें। Utility Tips