आईटीआर फाइल करने का आखिरी मौका, ये है डेडलाइन वित्त वर्ष 2024-25 का आईटीआर अभी तक आपने फाइल नहीं किया है तो ये काम जल्द से जल्द कर लें इस जरूरी काम को आपको 31 दिसंबर से पहले कर लेना चाहिए अगर आप 31 दिसंबर तक ये नहीं करते हैं तो आगे आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे इसके अलावा कई तरह की कानूनी दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं अगर आप 5 लाख से कम आय का बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो 1 हजार रुपये की लेट फीस देनी होगी इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा इनकम पर 5 हजार रुपये की लेट फीस देनी है यूटिलिटी न्यूज