दिसंबर महीने में करा लें ये जरूरी काम

अमर उजाला

Tue, 9 December 2025

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इनकम टैक्स रिटर्न

वे करदाता जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ इसे फाइल कर सकते हैं 

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इसकी डेडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तय कर रखी है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न... 

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देर से भर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो देर से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा

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आधार पैन लिंकिंग की डेडलाइन

वे लोग जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2024 या उससे पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था, उनके पास पैन कार्ड से इसे लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक है

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अगर आप इस जरूरी कार्य को नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा

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22वीं किस्त आने से पहले कर लें ये काम

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