अमर उजाला
Tue, 9 December 2025
वे करदाता जिन्होंने अभी तक वित्त वर्ष 2024-25 का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया है, वे 31 दिसंबर 2025 तक लेट फीस के साथ इसे फाइल कर सकते हैं
इसकी डेडलाइन सरकार ने 31 दिसंबर, 2025 तय कर रखी है। अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है और आप इनकम टैक्स रिटर्न...
देर से भर रहे हैं, तो आपको 1,000 रुपये जुर्माना देना होगा। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख रुपये या उससे ज्यादा है, तो देर से रिटर्न भरने पर 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा
वे लोग जिन्होंने 1 अक्तूबर, 2024 या उससे पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था, उनके पास पैन कार्ड से इसे लिंक कराने की डेडलाइन 31 दिसंबर तक है
अगर आप इस जरूरी कार्य को नहीं कराते हैं तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे आपको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा
22वीं किस्त आने से पहले कर लें ये काम