फायर ब्रिगेड गाड़ी को साइड न देने पर कितने का जुर्माना लगता है?

अमर उजाला

Mon, 20 April 2026

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सड़क पर चलते समय जब हम फायर ब्रिगेड या एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनते हैं, तो आपको तुरंत साइड देना चाहिए। 

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भारतीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत आपातकालीन वाहनों को रास्ता देना न सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी है, बल्कि यह एक अनिवार्य कानूनी नियम भी है।

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अगर आप जानबूझकर दमकल की गाड़ी का रास्ता रोकते हैं या उसे साइड नहीं देते हैं, तो पकड़े जाने पर आप कार्रवाई हो सकती है।

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मोटर वाहन संशोधन अधिनियम की धारा 194E के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।

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गंभीर मामलों में जहां आपकी वजह से बचाव कार्य में बड़ी बाधा आती है, आपको 6 महीने तक की कैद भी हो सकती है।

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आजकल ट्रैफिक पुलिस कैमरों की मदद से ऐसे वाहनों की पहचान करती है, इसलिए बिना पुलिस के रोके भी आपका ऑनलाइन चालान घर पहुंच सकता है।
 

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