अमर उजाला
Sun, 22 March 2026
भारत में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के नियमों के अनुसार, सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) होना अनिवार्य है।
अगर आपकी गाड़ी पर यह प्लेट नहीं है, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है।
बिना HSRP वाली गाड़ी चलाने पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का चालान काटा जा सकता है।
जुर्माने की सटीक राशि अलग-अलग राज्यों के स्थानीय नियमों और वाहन के प्रकार (दोपहिया या चौपहिया) पर निर्भर करती है।
HSRP प्लेट एल्युमीनियम की बनी होती है जिस पर नीले रंग का 'होलोग्राम', यूनिक 'लेजर-ब्रांडेड नंबर' और 'चक्र' बना होता है।
साधारण नंबर प्लेट या पेंट किए हुए नंबर अब पूरी तरह अवैध हैं और पकड़े जाने पर सीधा चालान होता है।
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