कार की सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कितने का जुर्माना लगता है?

अमर उजाला

Fri, 1 May 2026

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भारत में कार चलाते समय या उसमें बैठते समय सीट बेल्ट न पहनना एक गंभीर यातायात अपराध माना जाता है। 

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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194(B) के अनुसार, अगर ड्राइवर या वाहन में बैठे यात्री ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है, तो उन पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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पिछली सीट के लिए भी नियम

कई लोग सोचते हैं कि केवल ड्राइवर के लिए सीट बेल्ट जरूरी है, लेकिन सरकार ने अब पिछली सीट पर बैठे यात्रियों के लिए भी सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया है।
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सुरक्षा का महत्व

सीट बेल्ट न सिर्फ जुर्माने से बचाती है, बल्कि सड़क दुर्घटना के दौरान एयरबैग्स को सही तरीके से काम करने में मदद करती है और गंभीर चोट लगने की संभावना को कम करती है।
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बच्चों की सुरक्षा

नियम के अनुसार, छोटे बच्चों के लिए भी उचित सुरक्षा बेल्ट या चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम का होना आवश्यक है।
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सड़क पर चलते समय आपकी सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसलिए, भारी जुर्माने और दुर्घटना के जोखिम से बचने के लिए हमेशा कार में चलने से पहले सीट बेल्ट जरूर लगाएं।

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