जीरो एफआईआर कानून का एक ऐसा महत्वपूर्ण प्रावधान है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।
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इसके तहत किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अपराध के स्थान की परवाह किए बिना किसी भी पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराने का अधिकार देता है।
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कैसे काम करती है जीरो FIR?
आमतौर पर जब कोई अपराध होता है, तो पीड़ित को उसी क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में जाना पड़ता है जहां घटना हुई है।
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मगर जीरो एफआईआर के तहत, अगर अपराध किसी अन्य शहर या क्षेत्र में हुआ है और पीड़ित किसी दूसरे थाने में पहुंचता है, तो वहां की पुलिस शिकायत लिखने से मना नहीं सकती।
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ऐसी एफआईआर को कोई नियमित नंबर देने के बजाय '0' (शून्य) नंबर दिया जाता है, इसीलिए इसे 'जीरो एफआईआर' कहते हैं।
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बता दें कि कानूनन कोई भी पुलिसकर्मी क्षेत्राधिकार का बहाना बनाकर जीरो एफआईआर दर्ज करने से इनकार नहीं कर सकता।