अमर उजाला
Thu, 15 January 2026
ट्रेन में शराब पीना खख्त मना होता है
साथ ही ट्रेन में शराब पीकर सफर भी नहीं करना चाहिए
शराब पीकर यात्रा करना, ट्रेन में शराब पीना या रेलवे परिसर में शराब पीने पर आपके ऊपर उचित कार्रवाई हो सकती है
भारतीय रेलवे के अधिनियम की धारा 145 के तहत आप पर कार्रवाई हो सकती है
ट्रेन टिकट जब्त हो सकता है और 6 महीने की जेल भी हो सकती है
इसमें 500 रुपये का जुर्माना भी लग सकता है
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