हाथरस की 'बिटिया' के गुनहगार को सजा, पढ़ें अदालत का निर्णय हाथरस के बहुचर्चित बिटिया प्रकरण में 900 दिन बाद फैसला आया है। कोर्ट ने एक आरोपी संदीप को आजीवन कारावास की सजा के साथ 50 हजार का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने चारों अभियुक्तों में से एक को दोषी पाया और शेष तीन आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया। अदालत ने आरोपी संदीप को आईपीसी की धारा 304 एससी-एसटी एक्ट के लिए दोषी माना है, दुराचार का आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिटिया पक्ष के वकील ने कहा कि न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे, CBI ने सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। हाथरस के चंदपा इलाके के एक गांव में 14 सितंबर 2020 को अनुसूचित जाति की एक युवती के साथ दरिंदगी हुई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। अभियुक्त पक्ष के अधिवक्ता मुन्ना सिंह पुंडीर का कहना है कि चौथा आरोपी संदीप भी निर्दोष है, संदीप को बेगुनाह साबित करने के लिए हाईकोर्ट जाएंगे। यहां